फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Court's decision on the survey against the Place of Worship Act

Saharanpur News: सर्वे पर कोर्ट का फैसला प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट के खिलाफ

Thu, 03 Aug 2023 11:23 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Aug 2023 11:23 PM IST
विज्ञापन
Court's decision on the survey against the Place of Worship Act
देवबंद(सहारनपुर)। जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर आया कोर्ट का फैसला प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। यह कानून 18 सितंबर 1991 को सदन में पास हुआ था।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सदन में पास हुए कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1945 यानी देश के आजाद होने के समय धार्मिक स्थलों की देशभर में जो हैसियत है, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। मदनी ने कहा की अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। क्योंकि उसका मुकदमा पहले से ही विभिन्न अदालतों में विचाराधीन था। वरशिप एक्ट 1991 कानून को बचाए रखने के लिए जमीयत उलमा पिछले करीब ढाई वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका है। जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed