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Saharanpur News : छात्रा से दरिंदगी करने वाले को 10 साल की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

Mon, 23 Jan 2023 08:36 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Mon, 23 Jan 2023 08:36 PM IST
सार

Saharanpur News : छात्रा से दरिंदगी करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सनाई गई है। अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Court sentences accused to 10 years in sexual assault case in Saharanpur
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 आसिफ इकबाल रिजवी ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में ग्राम कलसी थाना तीतरो निवासी विशाल को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया कि 11 अगस्त 2016 को थाना तीतरो क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से पढ़कर घर वापस जा रही थी। रास्ते में विशाल छात्रा को खींच कर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। पीड़िता की मां की तहरीर पर अगले दिन थाना तीतरो में विशाल के खिलाफ दुष्कर्म एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई।  
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विशाल के खिलाफ पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने विशाल को दस वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड से प्राप्त राशि पीड़िता को दी जाएगी।

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