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सहारनपुर: बहुचर्चित सजल सडाना हत्याकांड में अदालत ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Tue, 23 Feb 2021 09:41 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: Dimple Sirohi
Updated Tue, 23 Feb 2021 09:41 PM IST
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court shimla
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शहर के बहुचर्चित सजल सडाना हत्याकांड में अदालत का फैसला आ गया है। अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-12) डाक्टर दीनानाथ के न्यायालय ने हत्याकांड में दोषी तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर सवा -सवा लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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आवास विकास कालोनी निवासी उद्यमी विजय सडाना के पुत्र सजल सडाना (15 वर्षीय) का 26 जनवरी 2009 की शाम अपहरण कर लिया गया था। फिरौती की मांग की गई थी। इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को ढमोला नदी के नजदीक फेंक दिया गया था।
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वारदात में पुलिस ने हरवीर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम ढावा थाना बेहट, उदयवीर पुत्र नंदपाल निवासी गडौला थाना गागलहेडी, सुधीर पुत्र महीपाल निवासी ग्राम शुक्रताल नकुड़ और अनुज पुत्र सुदेश निवासी शुक्रताल थाना नकुड़ को गिरफ्तार किया था। इन चारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार यादव ने बताया कि मामला अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या 12) डाक्टर दीनानाथ के न्यायालय में चला। मामले में हरवीर, उदयवीर और सुधीर को दोषी करार दिया गया, जबकि आरोपी अनुज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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