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Saharanpur News: फ्री में जमीन नहीं देगा निगम, परिवहन निगम को देना होगा प्रति बस का पार्किंग शुल्क
Tue, 28 Nov 2023 12:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 28 Nov 2023 12:02 AM IST
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सहारनपुर। पिछले एक साल से नगर निगम की जमीन पर बिना किसी शुल्क से चल रहे मानकमऊ बस स्टैंड के मामले में परिवहन निगम को आर्थिक झटका लग सकता है। अगले माह होने वाली बोर्ड बैठक को लेकर जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें बस स्टैंड का प्रस्ताव भी शामिल है। जिसमें स्पष्ट है कि नगर निगम बस स्टैंड के लिए फ्री में जगह नहीं देगा। परिवहन निगम को प्रति बस के हिसाब से पार्किंग शुल्क देना होगा। हालांकि यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। अगर पास होता है तो परिवहन निगम को आर्थिक झटका लगना तय है।
महानगर में रेलवे रोड और अंबाला रोड दो जगहों से बसों का संचालन होता था, लेकिन अंबाला रोड की जमीन नगर निगम की होने के कारण नगर निगम ने उसे करीब दो वर्ष पहले खाली करा लिया था। अड्डा खत्म होने के बाद बसों का संचालन अंबाला रोड, जिला जेल के सामने, रेलवे रोड आदि जगहों से सड़कों से ही किया जा रहा है। जन समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बस अड्डे के लिए जगह मुहैया कराने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया था। इसके बाद नगर निगम ने परिवहन निगम को मानकमऊ में जमीन मुहैया कराई। बीते करीब एक साल से जैसे तैसे बसों का संचालन वहां से किया जा रहा है। परिवहन निगम उक्त भूमि को नि:शुल्क लीज पर देने की मांग कर रहा है, जिस पर नगर निगम ने स्पष्ट मना कर दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार नि:शुल्क लीज पर भूमि देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में नगर निगम प्रति बस संचालन के हिसाब से पार्किंग शुल्क के लिए जगह दे सकता है। उक्त प्रस्ताव विचार और निर्णय के लिए आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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बढ़ सकती है समय सीमा
बेहट रोड स्थित बस अड्डा की भूमि से बेहट बस अड्डा यूनियन यहां से निजी बसों का संचालन करती है। इसकी एवज में वह नगर निगम को पार्किंग शुल्क देती है। 22 अगस्त 2022 की बोर्ड बैठक में यूनियन को एक वर्ष के लिए भूमि लेने की अनुमति दी गई थी, जो अब खत्म हो रही है। यूनियन अब पांच साल बढ़ाने की मांग कर रही है। नगर निगम उक्त भूमि पर कुछ निर्माण चाहता है। ऐसे में निगम अधिकारियों ने बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें निर्माण कार्य शुरू होने तक यूनियन को जगह देने की बात कही गई है।
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नि:शुल्क लीज पर भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि परिवहन निगम मानकमऊ में दी गई भूमि से बसों का संचालन करना चाहता है तो उसे प्रति बस पार्किंग शुल्क देना होगा। यह प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में चर्चा के लिए रखा जाना है। सदन में चर्चा के बाद जो निर्णय होगा वह मान्य होगा।
डॉ. अजय कुमार, महापौर
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महानगर में रेलवे रोड और अंबाला रोड दो जगहों से बसों का संचालन होता था, लेकिन अंबाला रोड की जमीन नगर निगम की होने के कारण नगर निगम ने उसे करीब दो वर्ष पहले खाली करा लिया था। अड्डा खत्म होने के बाद बसों का संचालन अंबाला रोड, जिला जेल के सामने, रेलवे रोड आदि जगहों से सड़कों से ही किया जा रहा है। जन समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बस अड्डे के लिए जगह मुहैया कराने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया था। इसके बाद नगर निगम ने परिवहन निगम को मानकमऊ में जमीन मुहैया कराई। बीते करीब एक साल से जैसे तैसे बसों का संचालन वहां से किया जा रहा है। परिवहन निगम उक्त भूमि को नि:शुल्क लीज पर देने की मांग कर रहा है, जिस पर नगर निगम ने स्पष्ट मना कर दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अनुसार नि:शुल्क लीज पर भूमि देने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में नगर निगम प्रति बस संचालन के हिसाब से पार्किंग शुल्क के लिए जगह दे सकता है। उक्त प्रस्ताव विचार और निर्णय के लिए आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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बढ़ सकती है समय सीमा
बेहट रोड स्थित बस अड्डा की भूमि से बेहट बस अड्डा यूनियन यहां से निजी बसों का संचालन करती है। इसकी एवज में वह नगर निगम को पार्किंग शुल्क देती है। 22 अगस्त 2022 की बोर्ड बैठक में यूनियन को एक वर्ष के लिए भूमि लेने की अनुमति दी गई थी, जो अब खत्म हो रही है। यूनियन अब पांच साल बढ़ाने की मांग कर रही है। नगर निगम उक्त भूमि पर कुछ निर्माण चाहता है। ऐसे में निगम अधिकारियों ने बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें निर्माण कार्य शुरू होने तक यूनियन को जगह देने की बात कही गई है।
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नि:शुल्क लीज पर भूमि देने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि परिवहन निगम मानकमऊ में दी गई भूमि से बसों का संचालन करना चाहता है तो उसे प्रति बस पार्किंग शुल्क देना होगा। यह प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में चर्चा के लिए रखा जाना है। सदन में चर्चा के बाद जो निर्णय होगा वह मान्य होगा।
डॉ. अजय कुमार, महापौर