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जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की सजा
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युवतियों पर जानलेवा हमले के दोषी को सात साल की सजा
सहारनपुर। जिले के रामपुर मनिहारान के गांव नौरंगपुर में वर्ष 2013 में युवतियों पर जानलेवा हमला करने के मामले के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बाकर शमीम रिजवी ने इस मामले में दोषी नौरंगपुर निवासी कुलदीप उर्फ कल्लू को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, नौरंगपुर निवासी दो युवतियां 23 दिसंबर 2013 को कंप्यूटर की पढ़ाई कर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपी कुलदीप ने उन्हें जबरन रोक लिया। दोनों युवतियों ने विरोध किया तो आरोपी कल्लू ने तलवार से दोनों युवतियों के सिर और हाथों पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़ित परिवार ने थाना रामपुर मनिहारान में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप उर्फ कल्लू के खिलाफ जानलेवा हमले सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कुलदीप उर्फ कल्लू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे सात सश्रम कारावास और अन्य धाराओं के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सहारनपुर। जिले के रामपुर मनिहारान के गांव नौरंगपुर में वर्ष 2013 में युवतियों पर जानलेवा हमला करने के मामले के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) बाकर शमीम रिजवी ने इस मामले में दोषी नौरंगपुर निवासी कुलदीप उर्फ कल्लू को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, नौरंगपुर निवासी दो युवतियां 23 दिसंबर 2013 को कंप्यूटर की पढ़ाई कर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपी कुलदीप ने उन्हें जबरन रोक लिया। दोनों युवतियों ने विरोध किया तो आरोपी कल्लू ने तलवार से दोनों युवतियों के सिर और हाथों पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार सैनी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट पीड़ित परिवार ने थाना रामपुर मनिहारान में दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप उर्फ कल्लू के खिलाफ जानलेवा हमले सहित कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। इस पर सुनवाई के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कुलदीप उर्फ कल्लू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे सात सश्रम कारावास और अन्य धाराओं के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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