UP: बसपा नेता इमरान मसूद के वारंट जारी, न्यायालय ने 28 अप्रैल को किया तलब, ये है पूरा मामला
Saharanpur News : नगर मजिस्ट्रेट ने बसपा नेता इमरान मसूद के वारंट जारी किए है। साथ ही न्यायालय ने इमरान मसूद को 28 अप्रैल को तलब किया है।
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सहारनपुर में पूर्व विधायक इमरान मसूद पांच लाख रुपये के मुचलका पाबंद किए जाने के मामले में सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने उनके जमानती वारंट जारी कर दिए। उन्हें 28 अप्रैल को तलब किया है। न्यायालय ने कहा कि यदि इस तिथि में पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।
निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन ने पूर्व विधायक बसपा नेता इमरान मसूद को पांच लाख रुपये के मुचलके में पाबंद किया है। जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक इमरान मसूद की भाभी खतीजा मसूद बसपा के टिकट पर नगर निगम महापौर के पद का चुनाव लड़ रही हैं।
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कुतुबशेर थाना पुलिस ने इमरान मसूद के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए चालानी रिपोर्ट नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में दी थी। इस चालानी रिपोर्ट पर नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इमरान मसूद को पांच लाख रुपये के मुचलके में पाबंद किया। नगर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 24 अप्रैल सोमवार को अपने न्यायालय में तलब किया था। इसके बावजूद इमरान मसूद कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर न्यायालय ने पूरे दिन उनका इंतजार किया, उनके नहीं आने पर जमानती वारंट जारी किए गए। उन्हें 28 अप्रैल को तलब किया गया है। इस संबंध में कुतुबशेर पुलिस को वारंट तालीम कराने के आदेश दिए है।
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थाना कुतुबशेर पुलिस की चालानी रिपोर्ट पर इमरान मसूद को पांच लाख रुपये में मुचलका पाबंद कर सोमवार को न्यायालय में तलब किया था, मगर इमरान मसूद कोर्ट में नहीं आए। अब उनके जमानती वारंट जारी कर 28 अप्रैल को तलब किया गया है। यदि वे कोर्ट में पेश नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे।