सहारनपुर। उप जिलाधिकारी सदर अनिल कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय मुकेश मिश्रा ने सोमवार को ब्लाक बलियाखेड़ी के ग्राम प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है।
तहसील सदर सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम सदर ने कहा कि जो इस देश में जन्मा है, उसको अलग से नागरिकता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, बौद्घ एवं पारसी आदि को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इन अल्पसंख्यकों में से जो लोग किसी भी उत्पीड़न के चलते 2014 से पूर्व भारत आ गए हैं, वे आवेदन करके नागरिकता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस अधिनियम को एनआरसी से जोड़कर अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को भी इस अधिनियम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्राधिकारी द्वितीय मुकेश मिश्रा ने कहा कि लोगों को असामाजिक तत्वों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, साथ ही ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो। शांति भंग करने वालों या साजिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उपद्रवियों को चिह्नित कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान तहसीलदार सदर गोपेश तिवारी, सहायक खंड विकास अधिकारी योगेंद्र शर्मा, लियाकत अली, गिरधारी, बिरम सिंह, विरेंद्र सिंह, मेघपाल, चरण सिंह, गुलशन चौधरी, बिन्द्रा, पृथ्वी सिंह, शोभाराम, अनवर अली, शहजाद, जिलेराम, अब्दुल खालिक, रविन्द्र कुमार, त्रिलोकचंद आदि मौजूद रहे।