फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Big relief to pensioners, government order stayed

Saharanpur News: पेंशनधारकों को बड़ी राहत, सरकार के आदेश पर रोक

Fri, 07 Feb 2025 12:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 07 Feb 2025 12:46 AM IST
विज्ञापन
Big relief to pensioners, government order stayed
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

सहारनपुर। पेंशनधारकों के लिए यह खबर जरूरी है। 15 साल के कम्यूटेशन (राशिकरण) के खिलाफ याचिका डालने वाले 50 से अधिक पेंशनधारकों के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला दिया है।
सरकार के आदेशों पर स्टे लगाते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जिन पेंशनधारकों की राशिकरण कटौती पूरी हो चुकी है, उनकी कटौती 15 साल तक न की जाए और पेंशन की पूरी राशि दी जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से 10 साल 11 माह बाद भी राशिकरण कटौती की मार झेल रहे पेंशनधारकों में भी उम्मीद जगी है।
विज्ञापन

यह होती है राशिकरण : कोई भी पेंशनधारक अपनी पेंशन पर राशिकरण ले सकता है। इसके बाद यह राशि उसकी बेसिक पेंशन से किस्त के तौर पर हर माह 15 साल तक काटी जाती है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले पेंशनधारकों ने तर्क दिया था कि जब प्रदेश सरकार ने यह नियम बनाया था तब ब्याज दर ज्यादा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस कारण 15 साल में राशिकरण की किस्त पूरी होती थी, लेकिन अब ब्याज दर कम है। राशिकरण की किस्त 10 साल 11 माह में पूरी हो जाती है। फिर भी 15 साल तक राशिकरण की कटौती की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed