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स्टांप शुल्क और अर्थदंड जमा नहीं करने पर संपत्ति कुर्क

Tue, 02 Feb 2021 10:02 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 10:02 PM IST
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Attachment of property on non-payment of stamp duty and penalty
सहारनपुर। जमीन का बैनामा कराने में स्टांप शुल्क चोरी के मामले मेें अर्थदंड और देय स्टांप शुल्क जमा नहीं कराया गया। तहसील प्रशासन ने आरसी (वसूली प्रपत्र) जारी किया, लेकिन तब भी रकम अदा नहीं की गई। इस पर तहसील प्रशासन ने जमीन खरीदार के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी किया। मंगलवार को संपत्ति कुर्क कर ली गई।
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इस मामले में दिसंबर महीने में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय ने स्टांप शुल्क की धनराशि और अर्थदंड जमा कराने का आदेश दिया था। मामला साउथ सिटी में जमीन के पांच बैनामे कराने का था। यह पांचों बैनामे 2019 में मेसर्स आइकॉन डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मानव अग्रवाल निवासी बेरीबाग के नाम हुए थे, जो करीब 2415 वर्गमीटर जमीन के थे। बैनामे कराते वक्त मौके की सही स्थिति छिपाकर स्टांप शुल्क अपवंचन (चोरी) किया गया था। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय ने करीब 51 लाख रुपये स्टांप शुल्क चोरी और इतना ही अर्थदंड जमीन खरीदार पर लगाया गया था। कुल रकम 1,02,34,120 रुपये पर बैनामा कराने की तिथि से 1.5 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश हुआ था। इसके बाद गत 16 जनवरी को मेसर्स आइकोन डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मानव अग्रवाल के नाम वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) जारी हुआ। इसका नोटिस उसी दिन दिल्ली रोड स्थित उक्त संपत्ति पर चस्पा कराया गया। तहसीलदार गोपेश तिवारी ने बताया कि वसूली प्रमाणपत्र जारी होने के निर्धारित 14 दिन की अवधि में धनराशि जमा कराने का नियम है, लेकिन मानव अग्रवाल द्वारा यह धनराशि जमा नहीं कराई जा सकी है। इसी कारण मंगलवार को उक्त संपत्ति कुर्क कर ली गई।
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