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एमएलसी और पूर्व एमएलसी सहित पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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एमएलसी और पूर्व एमएलसी सहित पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त
सहारनपुर। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने पूर्व विधानसभा सदस्य मोहम्मद इकबाल, विधान परिषद सदस्य महमूद अली सहित उनके परिवार के पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसमें मोहम्मद इकबाल के परिवार के शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या को आधार बनाया है।
जिलाधिकारी ने एमएलसी महमूद अली पुत्र अब्दुल वाहिद, पूर्व एमएलसी मौहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल वाहिद, मोहम्मद जावेद पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला, फरमीदा बेगम पत्नी मोहम्मद इकबाल और शमीम राणा पत्नी महमूद अली निवासी कस्बा एवं थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया है। मोहम्मद इकबाल का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ थाना सदर, जनकपुरी में दर्ज मुकदमों और गिरोह बनाकर लाइसेंसी शस्त्रों से लोगों में भय का माहौल पैदा करने का आधार बनाया है। उनके पास एक रिवाल्वर और एक दो नाली बंदूक है। जावेद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए डीएम ने पंजीकृत मुकदमों आदि को आधार बनाया है। उनके पास एक पिस्टल और एक राइफल है। एमएलसी महमूद अली का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करते हुए डीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों आदि को आधार बनाया। उनके पास एक पिस्टल का लाइसेंस है। फरमीदा बेगम पत्नी मौहम्मद इकबाल और शमीम राणा पत्नी महमूद अली के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। फरमीदा बेगम के पास रायफल का लाइसेंस और शमीम राणा के पास पिस्टल का लाइसेंस है। डीएम ने निर्णय करते हुए आदेश की प्रतिलिपि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, प्रभारी अधिकारी शस्त्र और थाना प्रभारी मिर्जापुर को प्रेषित कर पत्रावली को अभिलेखागार में संचित करने के निर्देश दिए।
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सहारनपुर। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने पूर्व विधानसभा सदस्य मोहम्मद इकबाल, विधान परिषद सदस्य महमूद अली सहित उनके परिवार के पांच लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। इसमें मोहम्मद इकबाल के परिवार के शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या को आधार बनाया है।
जिलाधिकारी ने एमएलसी महमूद अली पुत्र अब्दुल वाहिद, पूर्व एमएलसी मौहम्मद इकबाल पुत्र अब्दुल वाहिद, मोहम्मद जावेद पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला, फरमीदा बेगम पत्नी मोहम्मद इकबाल और शमीम राणा पत्नी महमूद अली निवासी कस्बा एवं थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कर दिया है। मोहम्मद इकबाल का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ थाना सदर, जनकपुरी में दर्ज मुकदमों और गिरोह बनाकर लाइसेंसी शस्त्रों से लोगों में भय का माहौल पैदा करने का आधार बनाया है। उनके पास एक रिवाल्वर और एक दो नाली बंदूक है। जावेद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए डीएम ने पंजीकृत मुकदमों आदि को आधार बनाया है। उनके पास एक पिस्टल और एक राइफल है। एमएलसी महमूद अली का शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करते हुए डीएम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों आदि को आधार बनाया। उनके पास एक पिस्टल का लाइसेंस है। फरमीदा बेगम पत्नी मौहम्मद इकबाल और शमीम राणा पत्नी महमूद अली के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। फरमीदा बेगम के पास रायफल का लाइसेंस और शमीम राणा के पास पिस्टल का लाइसेंस है। डीएम ने निर्णय करते हुए आदेश की प्रतिलिपि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, प्रभारी अधिकारी शस्त्र और थाना प्रभारी मिर्जापुर को प्रेषित कर पत्रावली को अभिलेखागार में संचित करने के निर्देश दिए।
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