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धोखाधड़ी में पांच महिलाओं का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

Sun, 23 Oct 2022 12:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 23 Oct 2022 12:31 AM IST
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Anticipatory bail application of five women rejected in fraud
सहारनपुर। फर्जी तरीके से कूट रचना कर जमीन का बैनामा कराने के आरोप में थाना कुतुबशेर में दर्ज एक मामले में जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने पांच महिलाओं की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
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महानगर के मटिया महल खालापार निवासी कारोबारी मनीष गर्ग की ओर से उद्यमी हरजीत सिंह समेत 12 आरोपियों के खिलाफ थाना कुतुबशेर पर धोखाधड़ी, कूट रचना, आपराधिक षड्यंत्र कर उनकी जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें हरजीत सिंह के परिवार की पांच महिलाओं समेत नौ परिजन भी शामिल है। इस मामले में पांच आरोपी बलविंदर कौर, प्रीति दुआ, गिन्नी कौर, सतिंदर कौर ,मनजीत कौर की ओर से अग्रिम जमानत हेतु जिला न्यायाधीश बबीता रानी के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई के उपरांत जिला न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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