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प्रशासन सख्त, प्रत्येक शुक्रवार को होगी खनन कार्यो की समीक्षा
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सहारनपुर। जिला प्रशासन ने अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती और कड़ी कर दी है। अब प्रत्येक शुक्रवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में खनन कार्यों की अलग समीक्षा बैठक होगी। इसमें अवैध खनन एवं परिवहन सहित अन्य दस बिन्दुओं पर साप्ताहिक समीक्षा होगी।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र की ओर से खान अधिकारी एनके दास को एक पत्र भेजकर बैठक का एजेंडा भेजा गया। इस बैठक में अवैध खनन एवं परिवहन के संबंध में आने वाले प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई और अवैध खनन कर्ताओं को जारी नोटिस एवं कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा होगी। इसमें हरियाणा राज्य के प्रपत्रों का प्रयोग कर जनपद में खनन सामग्री बेचने वाले स्टोन क्रशरों एवं परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की समीक्षा भी होगी। साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए कार्य योजना, निर्गत एवं लंबित भंडारण लाइसेंस और ईंट भट्ठों की रायल्टी आदि की समीक्षा भी होगी।
उधर, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पत्र में निर्देश दिए कि पकडे़ गए वाहन चालक का बयान दर्ज कराया जाए कि वह किस स्टोन क्रशर, भंडारण से खनन सामग्री लेकर आ रहा है। वाहन चालक के बयान के आधार पर संबंधित स्टोन क्रशर के विरुद्ध भी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए, साथ ही इसकी जानकारी तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और खान अधिकारी को भी दी जाएगी।
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अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र की ओर से खान अधिकारी एनके दास को एक पत्र भेजकर बैठक का एजेंडा भेजा गया। इस बैठक में अवैध खनन एवं परिवहन के संबंध में आने वाले प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई और अवैध खनन कर्ताओं को जारी नोटिस एवं कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा होगी। इसमें हरियाणा राज्य के प्रपत्रों का प्रयोग कर जनपद में खनन सामग्री बेचने वाले स्टोन क्रशरों एवं परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की समीक्षा भी होगी। साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए कार्य योजना, निर्गत एवं लंबित भंडारण लाइसेंस और ईंट भट्ठों की रायल्टी आदि की समीक्षा भी होगी।
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उधर, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। पत्र में निर्देश दिए कि पकडे़ गए वाहन चालक का बयान दर्ज कराया जाए कि वह किस स्टोन क्रशर, भंडारण से खनन सामग्री लेकर आ रहा है। वाहन चालक के बयान के आधार पर संबंधित स्टोन क्रशर के विरुद्ध भी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए, साथ ही इसकी जानकारी तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और खान अधिकारी को भी दी जाएगी।
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