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फॉर्म-7 में गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई: लवी त्रिपाठी
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सहारनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लवी त्रिपाठी ने बताया कि मतदेय स्थलों के आलेख्य प्रकाशन के बाद आपत्ति और सुझाव देने के लिए अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2026 है।
उन्होंने कहा कि फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में झूठी घोषणा पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म-7 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति अथवा पूर्व से दर्ज नाम को हटाए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच एवं निस्तारण किया जाएगा। फॉर्म-7 का उपयोग किसी निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली से हटाने, नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने अथवा निर्धारित आधारों पर स्वयं का नाम हटाने के अनुरोध के लिए किया जाता है।
निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा संशोधन या उसमें किसी प्रविष्टि को सम्मिलित करने अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर झूठा लिखित बयान या घोषणा करना दंडनीय अपराध है। स्पष्ट किया कि केवल आवेदन प्राप्त होने अथवा किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराने मात्र से संबंधित निर्वाचक का नाम स्वतः निर्वाचक नामावली से नहीं हटाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में झूठी घोषणा पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म-7 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति अथवा पूर्व से दर्ज नाम को हटाए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच एवं निस्तारण किया जाएगा। फॉर्म-7 का उपयोग किसी निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली से हटाने, नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने अथवा निर्धारित आधारों पर स्वयं का नाम हटाने के अनुरोध के लिए किया जाता है।
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निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा संशोधन या उसमें किसी प्रविष्टि को सम्मिलित करने अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर झूठा लिखित बयान या घोषणा करना दंडनीय अपराध है। स्पष्ट किया कि केवल आवेदन प्राप्त होने अथवा किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराने मात्र से संबंधित निर्वाचक का नाम स्वतः निर्वाचक नामावली से नहीं हटाया जाएगा।
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