फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Action will be taken for providing incorrect information in Form-7: Lavi Tripathi

फॉर्म-7 में गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई: लवी त्रिपाठी

Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Action will be taken for providing incorrect information in Form-7: Lavi Tripathi
सहारनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लवी त्रिपाठी ने बताया कि मतदेय स्थलों के आलेख्य प्रकाशन के बाद आपत्ति और सुझाव देने के लिए अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2026 है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में झूठी घोषणा पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फॉर्म-7 के माध्यम से निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति अथवा पूर्व से दर्ज नाम को हटाए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों की नियमानुसार जांच एवं निस्तारण किया जाएगा। फॉर्म-7 का उपयोग किसी निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली से हटाने, नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने अथवा निर्धारित आधारों पर स्वयं का नाम हटाने के अनुरोध के लिए किया जाता है।
विज्ञापन

निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा संशोधन या उसमें किसी प्रविष्टि को सम्मिलित करने अथवा हटाने के संबंध में जानबूझकर झूठा लिखित बयान या घोषणा करना दंडनीय अपराध है। स्पष्ट किया कि केवल आवेदन प्राप्त होने अथवा किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराने मात्र से संबंधित निर्वाचक का नाम स्वतः निर्वाचक नामावली से नहीं हटाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed