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Saharanpur News: आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर खारिज
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सहारनपुर। अदालत ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। आरोपी अमजद ने अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। थाना गंगोह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
26 फरवरी 2026 को सूचना के बाद पुलिस और खाद्य विभाग की टीम द्वारा छजपुरा में कार्रवाई की गई थी। मौके पर टीम को अमजद पनीर बनाते हुए मिला। करीब 1400 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पाया गया। मौके पर 1500 लीटर दूध, 50 किलोग्राम सिट्रिक एसिड, रानीपल के चार खाली गत्ते, समेत अन्य सामग्री बरामद की। टीम ने कुल आठ नमूने इकट्ठे किए। अमजद पनीर निर्माण का लाइसेंस नहीं दिखा सका। जांच में सामने आया था कि 27 नवंबर 2025 को अमजद के पनीर के नमूने असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। टीम ने जांच पड़ताल के बाद प्राथमिकी दर्ज की। इस दौरान आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।
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26 फरवरी 2026 को सूचना के बाद पुलिस और खाद्य विभाग की टीम द्वारा छजपुरा में कार्रवाई की गई थी। मौके पर टीम को अमजद पनीर बनाते हुए मिला। करीब 1400 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पाया गया। मौके पर 1500 लीटर दूध, 50 किलोग्राम सिट्रिक एसिड, रानीपल के चार खाली गत्ते, समेत अन्य सामग्री बरामद की। टीम ने कुल आठ नमूने इकट्ठे किए। अमजद पनीर निर्माण का लाइसेंस नहीं दिखा सका। जांच में सामने आया था कि 27 नवंबर 2025 को अमजद के पनीर के नमूने असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं। टीम ने जांच पड़ताल के बाद प्राथमिकी दर्ज की। इस दौरान आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।
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