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Saharanpur News: विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Wed, 10 May 2023 11:45 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 May 2023 11:45 PM IST
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A fine of 25 thousand was imposed on the executive engineer of the Electricity Corporation
-कनेक्शन कटवाने के बाद बकाया दर्शाया और डिमांड नोटिस भेजा
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-जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में सुनाया फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। बिजली कनेक्शन कटवाने के बाद बकाया दर्शाने और डिमांड नोटिस भेजने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता देवबंद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एक महीने में विद्युत बकाए का नोटिस वापस लेने के साथ ही जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
तहसील देवबंद के गांव बंदर जुड्डा निवासी अनूप सिंह पुत्र कबूल सिंह ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी। उसने बताया कि घरेलू पंखें के लिए बिजली कनेक्शन स्वीकृत कराया था। लेकिन बिजली आपूर्ति संतोषजनक न होने के कारण 18 जून 1992 को प्रार्थनापत्र देकर बिजली कनेक्शन को अस्थायी रूप से कटवा दिया था। उन्हें पता चला कि जब तक स्थायी रूप से कनेक्शन नहीं कटेगा, तब तक बिल जारी रहेगा। जिस कारण उसने 21 जून 2007 को प्रार्थना पत्र देकर बिजली बिल का बकाया 997 रुपये कार्यालय में जमा कराकर कनेक्शन कटवा दिया।
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उसके बाद भी आठ जून 2016 को बिजली कनेक्शन संबंधित 1,82,631 रुपये का बकाया बिल दर्शाकर डिमांड नोटिस जारी कर दिया। उसमें नीचे 54,815 रुपये बकाया दर्शाकर वसूली के लिए डीएम को भेज दिया गया। जबकि विद्युत कनेक्शन का कोई बकाया नहीं है। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष सतीश कुमार, सदस्य नूतन शर्मा, राजीव कुमार ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके साथ ही विद्युत वितरण खंड द्वितीय देवबंद के अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यदि निर्धारित अवधि में जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई तो उक्त धनराशि पर नौ प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा।
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