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मादक पदार्थ तस्करी मामले में 13 साल की सजा
Saharanpur
Updated Wed, 13 Mar 2013 05:30 AM IST
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सहारनपुर। मादक पदार्थ तस्करी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 संजीव पांडेय ने हौजखेड़ी निवासी दाऊद को 13 साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
नगर कोतवाली पुलिस 12 जून 2007 को जामा मस्जिद के समीप गश्त कर रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रानी बाजार से सर्राफा बाजार की ओर आने वाला है। उसके पास स्मैक (मादक पदार्थ) है। पुलिस टीम ने सर्राफा बाजार में घेराबंदी कर शिव मूर्ति तिराहे के समीप उस व्यक्ति को बैग समेत पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दाऊद निवासी ग्राम हौजखेड़ी, देहात कोतवाली बताया था। उसके बैग से 430 ग्राम स्मैक बरामद भी हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 संजीव पांडेय ने दाऊद को 13 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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नगर कोतवाली पुलिस 12 जून 2007 को जामा मस्जिद के समीप गश्त कर रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति रानी बाजार से सर्राफा बाजार की ओर आने वाला है। उसके पास स्मैक (मादक पदार्थ) है। पुलिस टीम ने सर्राफा बाजार में घेराबंदी कर शिव मूर्ति तिराहे के समीप उस व्यक्ति को बैग समेत पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दाऊद निवासी ग्राम हौजखेड़ी, देहात कोतवाली बताया था। उसके बैग से 430 ग्राम स्मैक बरामद भी हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 संजीव पांडेय ने दाऊद को 13 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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