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गुरु सिंह सभा के प्रधान, बैंक मैनेजर कोर्ट में तलब

Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
Saharanpur
Saharanpur Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
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सहारनपुर। आपसी मिलीभगत कर अवैध तरीके से शिक्षण संस्था के खाते से एक करोड़ रुपये निकालने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान, स्कूल प्रबंधक और बैंक मैनेजर को कोर्ट में तलब किया है।
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श्री गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के कैशियर सरदार सतवंत सिंह बत्रा ने कुछ समय पूर्व सीजेएम कोर्ट में उक्त तीनों के खिलाफ धारा 420 में मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थनापत्र दिया था। न्यायालय ने इसे शिकायत में दर्ज कर स्वयं शिकायत का परीक्षण करने का निर्णय लिया था।
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सरदार सतवंत सिंह बत्रा ने न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि श्री गुरु सिंह सभा के अंतर्गत गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल की प्रबंध कमेटी द्वारा विद्यालय का संचालन किया जाता है। आरोप है कि विद्यालय प्रबंधक सरदार हरभूपेंद्र सिंह ने 29 नवंबर 2011 को पद से त्यागपत्र दे दिया था। जिसे श्री गुरु सिंह सभा की आंतरिक कमेटी की बैठक में स्वीकार कर उनके स्थान पर सरदार तेजपाल सिंह को कार्यवाहक मैनेजर बनाया गया था।
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सरदार सतवंत बत्रा का कहना है कि इस संबंध में गुरु सिंह सभा के महासचिव ने सहायक रजिस्ट्रार को भी शपथपत्र प्रस्तुत कर अवगत करा दिया था।
इसके बावजूद सरदार हरेंद्र सिंह चड्ढा, सरदार हरभूपेंद्र सिंह ने पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जसवंत सिंह से मिलीभगत कर स्कूल खाते से करीब एक करोड़ रुपया निकाल लिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद के परीक्षण उपरांत तीनों को धारा 419, 420, 471 तथा 120 बी के तहत समन जारी कर 21 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है।
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