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विभाग की साइट पर स्कूल नहीं, कैसे करें आवेदन
Updated Thu, 10 May 2018 11:45 PM IST
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विभाग की साइट पर स्कूल नहीं, कैसे करें आवेदन
सहारनपुर/गंगोह । बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर स्कूल शो नहीं होने से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है। साथ ही बच्चों के हित में ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़वाने और साइट को अपडेट कराने की मांग की है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। प्रदेश में भी यह कानून लागू है। जिसके तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें कानून के तहत भरे जाने का नियम है। यानी विभाग ऑनलाइन और डाक के द्वारा आवेदन मांगता है, जिसके बाद वह बच्चों का चयन कर उनको स्कूल आवंटित करता है। हालांकि जनपद में 80 फीसदी से अधिक निजी स्कूल कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इन दिनों दूसरे चरण के आवेदन चल रहे हैं, जिसके लिए दस मई अंतिम तिथि थी, मगर बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर निजी स्कूल नहीं शो होने की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। कई अभिभावकों ने साइट पर स्कूल शो न होने की शिकायत विभागीय अधिकारियों से भी की, मगर उन्होंने ऊपर से ही तकनीकी खराबी होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद से अभिभावकों में नाराजगी है। गंगोह निवासी हरपाल कपूर ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराते हुए जनहित में आवेदन की तिथि बढ़ाने और वेबसाइट को अपडेट कराने की मांग की है। रामकुमार और अजय ने पोर्टल के जरिये मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए जन हित में कदम उठाने की मांग की है। बताया कि साइट पर स्कूल शो नहीं होने से बड़ी संख्या में बच्चे आवेदन नहीं कर सके हैं।
वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण स्कूल शो नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश भर में यही स्थिति है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। आवेदन करने से वंचित परेशान न हों। तीसरे चरण के आवेदन के लिए तिथि जल्द जारी होगी।
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- रमेंद्र कुमार सिंह, बीएसए।
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सहारनपुर/गंगोह । बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर स्कूल शो नहीं होने से शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। इसे लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है। साथ ही बच्चों के हित में ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़वाने और साइट को अपडेट कराने की मांग की है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। प्रदेश में भी यह कानून लागू है। जिसके तहत निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें कानून के तहत भरे जाने का नियम है। यानी विभाग ऑनलाइन और डाक के द्वारा आवेदन मांगता है, जिसके बाद वह बच्चों का चयन कर उनको स्कूल आवंटित करता है। हालांकि जनपद में 80 फीसदी से अधिक निजी स्कूल कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। इन दिनों दूसरे चरण के आवेदन चल रहे हैं, जिसके लिए दस मई अंतिम तिथि थी, मगर बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर निजी स्कूल नहीं शो होने की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। कई अभिभावकों ने साइट पर स्कूल शो न होने की शिकायत विभागीय अधिकारियों से भी की, मगर उन्होंने ऊपर से ही तकनीकी खराबी होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद से अभिभावकों में नाराजगी है। गंगोह निवासी हरपाल कपूर ने प्रदेश के शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराते हुए जनहित में आवेदन की तिथि बढ़ाने और वेबसाइट को अपडेट कराने की मांग की है। रामकुमार और अजय ने पोर्टल के जरिये मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए जन हित में कदम उठाने की मांग की है। बताया कि साइट पर स्कूल शो नहीं होने से बड़ी संख्या में बच्चे आवेदन नहीं कर सके हैं।
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वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण स्कूल शो नहीं हो पा रहे हैं। प्रदेश भर में यही स्थिति है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। आवेदन करने से वंचित परेशान न हों। तीसरे चरण के आवेदन के लिए तिथि जल्द जारी होगी।
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- रमेंद्र कुमार सिंह, बीएसए।