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अर्थदंड वसूली के लिए डीएम को लिखा पत्र
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सहारनपुर। सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। आरटीआई कार्यकर्ता ने विभाग पर प्रधानाचार्य से अर्थ दंड वसूलने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। मामले में डीएम को पत्र लिखकर वसूली कराने की मांग की गई है।
पुष्पांजलि विहार निवासी योगेंद्र सिंह की ओर से डीएम को शिकायतीपत्र भेजा गया है। पत्र में बताया है कि राज्य सूचना आयोग की ओर से प्रधानाचार्य पर 29 जनवरी 2019 और 26 मार्च 2019 को अर्थ दंड लगाया गया। मामले में सूचना आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए प्रधानाचार्य के वेतन से 50 हजार रुपये वसूलने को कहा था। आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अर्थ दंड वसूले बिना पूरा वेतन जारी करा रहे हैं। जिससे सूचना आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। उधर, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दूबे का कहना है कि प्रधानाचार्य के वेतन से वसूली हो चुकी है या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि वह बृहस्पतिवार को दफ्तर जाकर मामले की पड़ताल कराएंगे। सूचना आयुक्त के आदेशों का अनुपालन कराया जाएगा।
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पुष्पांजलि विहार निवासी योगेंद्र सिंह की ओर से डीएम को शिकायतीपत्र भेजा गया है। पत्र में बताया है कि राज्य सूचना आयोग की ओर से प्रधानाचार्य पर 29 जनवरी 2019 और 26 मार्च 2019 को अर्थ दंड लगाया गया। मामले में सूचना आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए प्रधानाचार्य के वेतन से 50 हजार रुपये वसूलने को कहा था। आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अर्थ दंड वसूले बिना पूरा वेतन जारी करा रहे हैं। जिससे सूचना आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। उधर, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दूबे का कहना है कि प्रधानाचार्य के वेतन से वसूली हो चुकी है या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि वह बृहस्पतिवार को दफ्तर जाकर मामले की पड़ताल कराएंगे। सूचना आयुक्त के आदेशों का अनुपालन कराया जाएगा।
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