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हत्या कर नहर में फेंकने पर आजीवन कारावास
Updated Thu, 26 Jul 2018 12:20 AM IST
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सहारनपुर। ग्राम साल्हाहेड़ी में पांच वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या कर नहर में फेंकने के मामले में दोष सिद्ध होने पर ग्राम दिवालहेड़ी निवासी व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
देवबंद के ग्राम साल्हाहेड़ाी निवासी मंतलेश ने आरोप लगाया कि नौ जून 2013 को उसका पति नाथीराम घर से गेहूं पिसवाने के लिए ग्राम दिवालहेड़ी स्थित आटा चक्की पर गया था। जब वह वापस लौट रहा था तो ग्राम अंबोली निवासी प्रवीण उसे रास्ते में मिला। जो उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद उसके पति का कोई पता नहीं चल सका। इस मामले में उसने 12 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई सख्ती से पूछताछ में प्रवीण ने नाथीराम की हत्या कर शव नहर में फेंकने के बारे में बताया। पुलिस ने प्रवीण की निशानदेही पर शव को नहर से बरामद कर लिया था।
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यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 कृष्ण चंद्र पांडेय की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर प्रवीण को नाथीराम की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित गया।
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देवबंद के ग्राम साल्हाहेड़ाी निवासी मंतलेश ने आरोप लगाया कि नौ जून 2013 को उसका पति नाथीराम घर से गेहूं पिसवाने के लिए ग्राम दिवालहेड़ी स्थित आटा चक्की पर गया था। जब वह वापस लौट रहा था तो ग्राम अंबोली निवासी प्रवीण उसे रास्ते में मिला। जो उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद उसके पति का कोई पता नहीं चल सका। इस मामले में उसने 12 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह वर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई सख्ती से पूछताछ में प्रवीण ने नाथीराम की हत्या कर शव नहर में फेंकने के बारे में बताया। पुलिस ने प्रवीण की निशानदेही पर शव को नहर से बरामद कर लिया था।
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यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 कृष्ण चंद्र पांडेय की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर प्रवीण को नाथीराम की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित गया।