फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   20 years' imprisonment to a man found guilty of molesting a child

Saharanpur News: बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 18 Nov 2023 11:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 18 Nov 2023 11:26 PM IST
विज्ञापन
20 years' imprisonment to a man found guilty of molesting a child
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 आसिफ इकबाल रिजवी ने चार वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया की 25 जून 2020 को देवबंद नाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सत्येंद्र उर्फ छोटे ने चार वर्षीय बच्चे को खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। बच्चे के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के पिता की तहरीर पर देवबंद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed