{"_id":"6558fae8add1bd516d053a5f","slug":"20-years-imprisonment-to-a-man-found-guilty-of-molesting-a-child-saharanpur-news-c-30-1-sha1002-13225-2023-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Saharanpur News: बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Saharanpur News: बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा
Sat, 18 Nov 2023 11:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 18 Nov 2023 11:26 PM IST
विज्ञापन
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 आसिफ इकबाल रिजवी ने चार वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया की 25 जून 2020 को देवबंद नाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सत्येंद्र उर्फ छोटे ने चार वर्षीय बच्चे को खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। बच्चे के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के पिता की तहरीर पर देवबंद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ब्यूरो
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया की 25 जून 2020 को देवबंद नाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सत्येंद्र उर्फ छोटे ने चार वर्षीय बच्चे को खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया था। बच्चे के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के पिता की तहरीर पर देवबंद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कुकर्म और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। जिस पर शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ब्यूरो
विज्ञापन