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Saharanpur News: याैन हिंसा और दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा

Fri, 11 Jul 2025 12:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 11 Jul 2025 12:05 AM IST
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20-20 years imprisonment for those guilty of sexual violence and rape
सहारनपुर। अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में यौन हिंसा और दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने यौन हिंसा के दोषी पर 40 हजार तो दुष्कर्म के दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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वादी ने थाना नागल में तहरीर देकर बताया था कि उसका आठ वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान गांव बोहड़पुर निवासी गुरमीत बेटे को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। आरोप है कि उसने जंगल में ले जाकर उसके बेटे के साथ यौन हिंसा की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 की अदालत में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी गुरमीत को सजा सुनाई है।
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उधर, दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी गुलशन को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी ने थाना कुतुबशेर में तहरीर दी थी। बताया था कि गुलशन एक कारोबारी के यहां नौकरी करता है। एक दिन कारोबारी की गैरहाजिरी में गुलशन ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील वीडियो भी बनाकर वायरल करने की धमकी दी।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी गुलशन को सजा सुनाई।
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