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जनपद में धारा 144 लागू
Updated Sat, 15 Sep 2018 12:28 AM IST
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सहारनपुर। त्योहारों और मेलों के आयोजन को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जलूस, प्रदर्शन नहीं करेंगे।
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) एसके दूबे ने बताया कि निकट भविष्य में संपन्न होने वाले मेला गुघाल, मोहर्रम, महात्मा गांधी जयंती, गणेश चतुर्दशी, नवरात्र, दशहरा, मेला शाकंभरी देवी, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा एवं भैयादूज आदि त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट /नगर मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/धरना/प्रदर्शन/सम्मेलन तथा रैली आदि आयोजित नही की जाएगी, लेकिन धार्मिक जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम, विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्यों में लगे अधिकारियों/ कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और न ही समूह में विचरण करेंगे।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) एसके दूबे ने बताया कि निकट भविष्य में संपन्न होने वाले मेला गुघाल, मोहर्रम, महात्मा गांधी जयंती, गणेश चतुर्दशी, नवरात्र, दशहरा, मेला शाकंभरी देवी, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा एवं भैयादूज आदि त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले व अन्य स्थानों पर जाकर कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट /नगर मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस/सभा/धरना/प्रदर्शन/सम्मेलन तथा रैली आदि आयोजित नही की जाएगी, लेकिन धार्मिक जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम, विवाह एवं शव यात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्यों में लगे अधिकारियों/ कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और न ही समूह में विचरण करेंगे।
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