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राज्य सूचना आयोग ने किया सीएमओ को तलब
Updated Sat, 28 Apr 2018 11:53 PM IST
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रामपुर मनिहारान (सहारनपुर)। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं मिलने पर अपीलकर्ता अनिल जैन की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने सीएमओ सहारनपुर को समस्त अभिलेखों के साथ अपने कार्यालय में सुनवाई के लिए तलब किया है।
रामपुर मनिहारान निवासी अनिल जैन ने बताया कि सेवानिवृत्त होने के पांच साल बाद भी एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को उसके वेतन एरियर का भुगतान नहीं हो सका। इस मामले में 27 अक्तूबर 2017 को सीएमओ के यहां एक पत्र भेज कर वेतन एरियर भुगतान के संबंध में सूचना मांगी गई थी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने 28 नवंबर को प्रथम अपील अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सहारनपुर के यहां पत्र भेजकर शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 4 दिसंबर को अपर निदेशक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सहारनपुर ने तत्काल सीएमओ को सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद अपीलकर्ता ने 16 जनवरी 2018 को सूचना आयुक्त लखनऊ को पत्र भेजकर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले से अवगत कराया था पत्र पर संज्ञान लेते हुए सूचना आयोग ने 21 अप्रैल 2018 को पत्रांक संख्या 4643/ 2018 के माध्यम से सीएमओ सहारनपुर को 3 मई 2018 को सभी समस्त अभिलेखों के साथ अपने कार्यालय में सुनवाई के लिए तलब किया है।
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रामपुर मनिहारान निवासी अनिल जैन ने बताया कि सेवानिवृत्त होने के पांच साल बाद भी एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को उसके वेतन एरियर का भुगतान नहीं हो सका। इस मामले में 27 अक्तूबर 2017 को सीएमओ के यहां एक पत्र भेज कर वेतन एरियर भुगतान के संबंध में सूचना मांगी गई थी। सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने 28 नवंबर को प्रथम अपील अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सहारनपुर के यहां पत्र भेजकर शिकायत की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 4 दिसंबर को अपर निदेशक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण सहारनपुर ने तत्काल सीएमओ को सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे फिर भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। उसके बाद अपीलकर्ता ने 16 जनवरी 2018 को सूचना आयुक्त लखनऊ को पत्र भेजकर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले से अवगत कराया था पत्र पर संज्ञान लेते हुए सूचना आयोग ने 21 अप्रैल 2018 को पत्रांक संख्या 4643/ 2018 के माध्यम से सीएमओ सहारनपुर को 3 मई 2018 को सभी समस्त अभिलेखों के साथ अपने कार्यालय में सुनवाई के लिए तलब किया है।
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