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कूड़ा फैलाने वालों से जुर्माना वसूलेगा निगम
Updated Tue, 29 Aug 2017 12:20 AM IST
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सहारनपुर। शहर में कहीं भी कूड़ा फेंकने वाले अब संभल जाएं। शहर को गंदा होने से बचाने के लिए नगर निगम सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति शहर में कूड़ेदान से इतर कहीं कचरा डालता पकड़ा जाता है तो उस पर हजारों रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा शहर में सड़कों पर भटकने वाले पालतू पशुओं के स्वामियों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
नगरायुक्त गौरव वर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कूड़ेदान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कूड़ा फैलाता है तो उसपर पांच हजार रुपये और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर दस हजार रुपय जुर्माना लगेगा। इसके अलावा एनजीटी एक्ट 2010 की धारा 15 और 16 के तहत सड़क किनारे भवन निर्माण की सामग्री के अवशेष रखने पर 50 हजार रुपये जुर्माना देेना होगा। उन्होंने सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ने वालों को भी चेतावनी दी है। कहा है कि नगर निगम सड़कों पर घूमने वाले सभी प्रकार के पालतू पशुओं को जब्त कर उनके मालिकों से जुर्माना वसूलेगा। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार े आदेश का हवाला देते हुए दुकानदारों से 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक की पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील की है।
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नगरायुक्त गौरव वर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कूड़ेदान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कूड़ा फैलाता है तो उसपर पांच हजार रुपये और व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर दस हजार रुपय जुर्माना लगेगा। इसके अलावा एनजीटी एक्ट 2010 की धारा 15 और 16 के तहत सड़क किनारे भवन निर्माण की सामग्री के अवशेष रखने पर 50 हजार रुपये जुर्माना देेना होगा। उन्होंने सड़कों पर पशुओं को खुला छोड़ने वालों को भी चेतावनी दी है। कहा है कि नगर निगम सड़कों पर घूमने वाले सभी प्रकार के पालतू पशुओं को जब्त कर उनके मालिकों से जुर्माना वसूलेगा। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार े आदेश का हवाला देते हुए दुकानदारों से 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक की पॉलीथिन का इस्तेमाल न करने की अपील की है।
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