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कांशीराम कॉलोनी में 134 पात्रों को आवास आवंटित
Updated Wed, 31 Jan 2018 12:36 AM IST
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कांशीराम कॉलोनी में 134 पात्रों को आवास आवंटित
सहारनपुर। शेखपुरा कदीम स्थित कांशीराम कॉलोनी में खाली पड़े आवासों में से 134 आवास लॉटरी सिस्टम के तहत पात्रों को आवंटित किए गए। अब भी 99 आवास खाली हैं। इनके लिए प्रशासन को अभी पात्राें की तलाश है। कोई भी पात्र व्यक्ति 15 फरवरी तक आवेदन कर सकता है।
बसपा सरकार में शहरी गरीब आवास योजना के तहत कांशीराम कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। इसमें कुल 736 आवास हैं। इनमें से 503 आवास पहले चरण में आवंटित किए गए थे। शेष आवासों के लिए पात्रों से आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 400 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। जांच प्रक्रिया में 134 लोग ही पात्र पाए गए। मंगलवार को जिलाधिकारी पीके पांडेय की देखरेख में पात्रों को लॉटरी सिस्टम के तहत आवासों का आवंटन किया गया। इस दौरान नगरायुक्त गौरव वर्मा भी मौजूद रहे। कॉलोनी में अब भी 99 आवास खाली हैं। इनके लिए प्रशासन ने फिर से आवेदन मांगे हैं। आवेदन 15 फरवरी तक कलक्ट्रेट स्थित स्थानीय निकाय विभाग में किए जा सकते हैं।
खास बात यह है कि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला या बीपीएल कार्ड धारक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यदि निराश्रित विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र, विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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सहारनपुर। शेखपुरा कदीम स्थित कांशीराम कॉलोनी में खाली पड़े आवासों में से 134 आवास लॉटरी सिस्टम के तहत पात्रों को आवंटित किए गए। अब भी 99 आवास खाली हैं। इनके लिए प्रशासन को अभी पात्राें की तलाश है। कोई भी पात्र व्यक्ति 15 फरवरी तक आवेदन कर सकता है।
बसपा सरकार में शहरी गरीब आवास योजना के तहत कांशीराम कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। इसमें कुल 736 आवास हैं। इनमें से 503 आवास पहले चरण में आवंटित किए गए थे। शेष आवासों के लिए पात्रों से आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 400 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। जांच प्रक्रिया में 134 लोग ही पात्र पाए गए। मंगलवार को जिलाधिकारी पीके पांडेय की देखरेख में पात्रों को लॉटरी सिस्टम के तहत आवासों का आवंटन किया गया। इस दौरान नगरायुक्त गौरव वर्मा भी मौजूद रहे। कॉलोनी में अब भी 99 आवास खाली हैं। इनके लिए प्रशासन ने फिर से आवेदन मांगे हैं। आवेदन 15 फरवरी तक कलक्ट्रेट स्थित स्थानीय निकाय विभाग में किए जा सकते हैं।
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खास बात यह है कि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला या बीपीएल कार्ड धारक व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यदि निराश्रित विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र, विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा।
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