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बिना पंजीकरण के योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे गन्ना किसान
Updated Fri, 19 Jan 2018 12:01 AM IST
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योजनाओं के लाभ के लिए पंजीयन कराना जरूरी
सहारनपुर। गन्ना विकास विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण कराना होगा। योजनाओं का फायदा लेने के लिए गन्ना किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन कराना जरूरी है।
उप गन्ना आयुक्त डॉ. दिनेश्वर मिश्र ने बताया कि जो किसान 31 मार्च तक अपना पंजीकरण नहीं कराते वे एक अप्रैल से विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गन्ना प्रजाति स्वीकृति समिति या प्रदेश गन्ना प्रजाति स्वीकृति समिति की रिकमंडेशन के अलावा किसी भी प्रजाति का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अस्वीकृत प्रजातियों पर भी कड़ाई से रोक लगाई जाएगी।
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सहारनपुर। गन्ना विकास विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को अपना पंजीकरण कराना होगा। योजनाओं का फायदा लेने के लिए गन्ना किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन कराना जरूरी है।
उप गन्ना आयुक्त डॉ. दिनेश्वर मिश्र ने बताया कि जो किसान 31 मार्च तक अपना पंजीकरण नहीं कराते वे एक अप्रैल से विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गन्ना प्रजाति स्वीकृति समिति या प्रदेश गन्ना प्रजाति स्वीकृति समिति की रिकमंडेशन के अलावा किसी भी प्रजाति का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अस्वीकृत प्रजातियों पर भी कड़ाई से रोक लगाई जाएगी।
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