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विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनों की जानकारी

Thu, 18 Jan 2018 12:14 AM IST
Updated Thu, 18 Jan 2018 12:14 AM IST
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विधिक साक्षरता शिविर में दी गई कानूनों की जानकारी
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में लोगों को कानूूूनों की जानकारी दी गई एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्याओं का निस्तारण कराए जाने का आह्वान किया गया।
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बीबीएस इंटर कॉलेज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को छोटे-छोटे कानूनों की जानकारी देना है। जिससे आम नागरिक छोटी-छोटी जानकारियों से अपनी समस्याओं का निस्तारण स्वयं कर सकें। उन्होंने लोक अदालत एवं निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। लोग अपने अधिक से अधिक मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराएं। उन्होंने मध्यस्थता केंद्र एवं फैमिली वेलफेयर कमेटी द्वारा निस्तारित होने वाले पारिवारिक विवादों के बारे में बताया।
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शिविर में तहसीलदार प्रीति सिंह ने शासन की नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने किसान दुर्घटना बीमा, लड़कियों की शादी पर दी जाने वाली सहायता एवं राजस्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों की कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। एडवोकेट सुमित पंवार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं 5क के बारे में जानकारी दी। एडवोकेट अर्पित शर्मा ने सूचना के अधिकार के बारे में बताया। हिंदी के प्रवक्ता सूरज प्रकाश ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक के मोहसिन रजा ने बैंक खाता खुलवाने एवं उच्च शिक्षा लोन के बारे में जानकारी दी। कार्यवाहक प्राचार्य बीएस कलियार ने सभी का आभार जताया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत 10 फरवरी को
सहारनपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष एवं जिला जज सुशीला सिंह के निर्देशानुसार 10 फरवरी 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज रविकांत एवं सचिव सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराया जाएगा।
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