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परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:12 AM IST
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परीक्षाओं और त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू
सहारनपुर। आगामी दिनों में त्योहारों को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। बुधवार को एडीएम प्रशासन एसके दुबे ने बैठक कर इसकी जानकारी दी।
एडीएम ने बताया कि आगामी दिनों में ईद ए मिलाद/बारावफात, गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस-डे और गुरु गोविंद सिंह जयंती आदि त्योहार आ रहे हैं। साथ ही विभिन्न विभागों की परीक्षाएं भी होनी हैं। ऐसे में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं, जिसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जलूस, प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले एवं अन्य स्थानों पर जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा एवं अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नहीं करेगा और चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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सहारनपुर। आगामी दिनों में त्योहारों को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है। बुधवार को एडीएम प्रशासन एसके दुबे ने बैठक कर इसकी जानकारी दी।
एडीएम ने बताया कि आगामी दिनों में ईद ए मिलाद/बारावफात, गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, चौधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस-डे और गुरु गोविंद सिंह जयंती आदि त्योहार आ रहे हैं। साथ ही विभिन्न विभागों की परीक्षाएं भी होनी हैं। ऐसे में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं, जिसको देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जलूस, प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मोहल्ले एवं अन्य स्थानों पर जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा एवं अन्य विवाद उत्पन्न होने की आशंका हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नहीं करेगा और चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।