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चार अधिकारियों पर 55 हजार का जुर्माना
Updated Fri, 06 Apr 2018 12:45 AM IST
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चार अधिकारियों पर 55 हजार का जुर्माना
सहारनपुर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद की शिकायतों और अपीलोें की सुनवाई की। उन्होंने जिले के चार अधिकारियों पर वादी को सूचना नहीं देने का दोषी मानते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए।
सूचना आयोग ने आवेदकों और अधिकारियों की सहूलियत के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का निर्णय लिया। बृृृृहस्पतिवार को 46 शिकायतों और अपीलों की सुनवाई की गई। इनमें से 22 वादों का नियम के तहत निस्तारण किया गया जबकि चार अधिकारियों को वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए उन पर अर्थदंड अधिरोपित किया। इनमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर 10 हजार रुपये, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर 10 हजार रुपये, जिला बेसिक अधिकारी पर 10 हजार रुपये और खंड विकास अधिकारी देवबंद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने निर्देश दिए कि नियम के तहत 30 दिन के अंदर वादी के आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर उन्हें बिंदूवार सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी समय रहते तेजी के साथ वादी के अपीलों का निर्धारित समय में निस्तारण कराएं।
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सहारनपुर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद की शिकायतों और अपीलोें की सुनवाई की। उन्होंने जिले के चार अधिकारियों पर वादी को सूचना नहीं देने का दोषी मानते हुए 55 हजार रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए।
सूचना आयोग ने आवेदकों और अधिकारियों की सहूलियत के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का निर्णय लिया। बृृृृहस्पतिवार को 46 शिकायतों और अपीलों की सुनवाई की गई। इनमें से 22 वादों का नियम के तहत निस्तारण किया गया जबकि चार अधिकारियों को वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए उन पर अर्थदंड अधिरोपित किया। इनमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर 10 हजार रुपये, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर 10 हजार रुपये, जिला बेसिक अधिकारी पर 10 हजार रुपये और खंड विकास अधिकारी देवबंद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने निर्देश दिए कि नियम के तहत 30 दिन के अंदर वादी के आवेदन-पत्रों का निस्तारण कर उन्हें बिंदूवार सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी भी समय रहते तेजी के साथ वादी के अपीलों का निर्धारित समय में निस्तारण कराएं।
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