फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   zila panchayat president issue

जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व राज्यमंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में नहीं हो सकी सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 30 Nov 2021 12:30 AM IST
विज्ञापन
zila panchayat president issue
रामपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व राज्यमंत्री के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें गवाह के न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में अब 22 दिसंबर की तारीख तय की है।पूर्व राज्यमंत्री शिवबहादुर सक्सेना साल 2007 में विधानसभा चुनाव में स्वार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके खिलाफ बिलासपुर चौराहे पर रसूलपुर मोहल्ले में आचार संहिता के दौरान लागू धारा 144 का उलंघन कर रोड जाम करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें पूर्व राज्यमंत्री शिवबहादुर सक्सेना के साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, दीपक नागर और राजकुमार भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे में सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में थी। लेकिन, गवाह के न पहुंचने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed