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Rampur News: अब्दुल्ला के पैन कार्ड मामले में नहीं पहुंचा गवाह
Tue, 15 Jul 2025 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 15 Jul 2025 01:52 AM IST
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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड व पासपोर्ट मामले में सोमवार को गवाह नहीं पहुंचा, जिस पर मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
यहां बताते चलें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में पैन कार्ड व पासपोर्ट का मामला दर्ज कराया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी,लेकिन नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
दुष्कर्म मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष की गवाही
रामपुर। सैफनी में मूक बाधिर किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में सोमवार को तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह कोर्ट में पेश हुए,जहां उनकी गवाही हुई। उनकी गवाही पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी होगी।
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युवती के अपहरण के आरोपी को सात साल की कैद
रामपुर। टांडा थाने में दर्ज युवती का अपहरण कर उसके साथ जबरन शादी कर लेने के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने उत्तराखंड के बाजपुर थाना क्षेत्र के बरहनी गांव निवासी सोनू के खिलाफ वर्ष 2017 में बेटी को अगुवा कर उसके साथ जबरन शादी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सोनू को सात साल की कैद व दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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यहां बताते चलें कि शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में पैन कार्ड व पासपोर्ट का मामला दर्ज कराया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी,लेकिन नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
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दुष्कर्म मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष की गवाही
रामपुर। सैफनी में मूक बाधिर किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में सोमवार को तत्कालीन थानाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह कोर्ट में पेश हुए,जहां उनकी गवाही हुई। उनकी गवाही पूरी नहीं हुई है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी होगी।
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युवती के अपहरण के आरोपी को सात साल की कैद
रामपुर। टांडा थाने में दर्ज युवती का अपहरण कर उसके साथ जबरन शादी कर लेने के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने उत्तराखंड के बाजपुर थाना क्षेत्र के बरहनी गांव निवासी सोनू के खिलाफ वर्ष 2017 में बेटी को अगुवा कर उसके साथ जबरन शादी करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी सोनू को सात साल की कैद व दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।