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Rampur News: जिले में करीब 3.5 लाख एसआईआर फॉर्म सी कैटेगरी में

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 03 Dec 2025 02:06 AM IST
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There are about 3.5 lakh SIR Form C category applicants in the district.
रामपुर। जिले में 17,57741 मतदाता हैं। एसआईआर फॉर्म भरने के दौरान अभी तक करीब 3.5 लाख से अधिक मतदाता सी कैटेगरी में दर्ज हो गए हैं। ये मतदाता जिला निर्वाचन विभाग के लिए मुश्किल बने हुए हैं। विभाग चाह करके भी इन फॉर्म में सुधार नहीं कर पा रहा था। अब निर्वाचन आयोग ने सी कैटेगरी में सुधार का मौका दे दिया है। इसे बीएलओ ही सुधारेंगे।
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एसआईआर जबसे शुरू हुआ है। तबसे मतदाता से लेकर बीएलओ परेशान हैं। कई लोगों ने एसआईआर के फॉर्म भरे। इस दौरान 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने के कारण अधिकांश फॉर्म सी कैटेगरी में चले गए। कई लोगों को बाद में 2003 का वोटर आईडी कार्ड नंबर मिल गया, लेकिन ऑनलाइन डाटा फीड होने के कारण ऑनलाइन डाटा में सुधार नहीं हो पा रहा था।
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जिले में 3.5 लाख से अधिक मतदाता सी कैटेगरी में दर्ज हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सी कैटेगरी के डाटा में सुधार करने की छूट दे दी गई हैं। बीएलओ 11 दिसंबर तक कैटेगरी सुधार कर सकेंगे।
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ये मतदाताओं का नाम दर्ज हुआ है सी कैटेगरी में
उपजिला निर्वाचन अधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि सी कैटेगरी में उन लोगों का नाम दर्ज हुआ है जिन्होंने 2003 की मतदाता सूची के अनुसार माता, पिता या अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं डाला है। ऐसे लोगों को ईआरओ 16 दिसंबर से सात फरवरी तक नोटिस देंगे। नोटिस के बाद लोगों को जन्म और निवास संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा।

16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। इसके बाद ही ईआरओ सी कैटेगरी वालों को नोटिस देंगे। लोगों को जन्म और निवास का प्रमाण पत्र देना होगा।
- यदि 01 जुलाई 1987 से पहले वालों को जन्म तिथि या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज।
- यदि आपका जन्म भारत में 01 जुलाई 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान वाला दस्तावेज चाहिए होगा। इसके साथ पिता या माता में से किसी एक की जन्म तिथि या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज देना होगा।

- यदि आपका जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपना जन्म तिथि या जन्म स्थान वाला दस्तावेज चाहिए होगा। इसके साथ ही माता और पिता का जन्म तिथि या जन्म स्थान स्थापित करने वाला कोई भी दस्तावेज देना होगा।
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