{"_id":"6346f9fd2e796821bd07837f","slug":"the-accused-of-raping-a-minor-was-sentenced-to-20-years-in-2018-the-crime-was-executed","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 2018 में दिया था वारदात को अंजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 2018 में दिया था वारदात को अंजाम
Wed, 12 Oct 2022 11:02 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 12 Oct 2022 11:02 PM IST
सार
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
विज्ञापन
कोर्ट का फैसला (सांकेतिक फैसला)
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
यूपी के रामपुर में सात साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 21 अप्रैल 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी सात साल की बेटी को आरोपी बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और एक ट्यूबवेल के पास दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। खून से लथपथ बच्ची की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।
विज्ञापन
बचाव पक्ष के अधिकवक्ता ने दलील दी कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आरोपी को रंजिशन फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट बुधवार को दोषी फिरासत को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
विज्ञापन