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Rampur : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 2018 में दिया था वारदात को अंजाम

Wed, 12 Oct 2022 11:02 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 12 Oct 2022 11:02 PM IST
सार

 मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। 

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The accused of raping a minor was sentenced to 20 years in 2018 the crime was executed
कोर्ट का फैसला (सांकेतिक फैसला) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी के रामपुर में सात साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने 21 अप्रैल 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी सात साल की बेटी को आरोपी बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और एक ट्यूबवेल के पास दुष्कर्म किया। 

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आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। खून से लथपथ बच्ची की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। 
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बचाव पक्ष के अधिकवक्ता ने दलील दी कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आरोपी को रंजिशन फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को मंगलवार को दोषी करार दिया था। कोर्ट बुधवार को दोषी फिरासत को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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