फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Ten years imprisonment to neighbor in student kidnapping case

Rampur News: छात्रा के अपहरण मामले में पड़ोसी को दस साल की कैद

Fri, 12 Jul 2024 11:21 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 12 Jul 2024 11:21 PM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to neighbor in student kidnapping case
रामपुर। काॅलेज के लिए निकली छात्रा का अपहरण करने के मामले में अदालत ने पड़ोसी युवक को दस साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अपहरण का यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 29 फरवरी 2020 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि उसकी बेटी शहर के इंटर काॅलेज मे पढ़़ती है। 29 फरवरी को उसकी बेटी कालेज गई थी,लेकिन वह वापस नहीं लौटी। उसका आरोप था कि पड़ोस के ही जीशान ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश की और फिर इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया गया। साथ ही आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जीशान को दस साल की कैद व पचा हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed