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आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा को समन जारी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 11:15 PM IST
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Summons issued to Jayaprada in code of conduct violation case
रामपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमों में जमानत नहीं करवाने और सुनवाई के दौरान उपस्थित होने पर कोर्ट ने रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ समन जारी किया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने रामपुर के एसपी को पत्र भेजकर किसी दरोगा को विशेष संदेशवाहक के रूप में भेजकर जयाप्रदा नाहटा को समन तामील कराने के आदेश दिए हैं।
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पूर्व सांसद जयाप्रदा नाहटा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से भाजपा की प्रत्याशी थीं। चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रत्याशी आजम खां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने उनके खिलाफ केमरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरा मामला स्वार थाना क्षेत्र का है। इसमें जयाप्रदा नाहटा द्वारा एक सड़क के उद्घाटन का वीडियो वायरल होने के बाद आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में फ्लाइंग स्क्वॉड 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी डॉ. नीरज कुमार पाराशर की ओर से स्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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दोनों मामलों में पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दोनों मामलों की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। लेकिन अभी तक पूर्व सांसद जयाप्रदा न तो किसी तारीख पर पहुंची हैं और न ही जमानत कराई है। जबकि कोर्ट द्वारा पूर्व सांसद को कोर्ट में उपस्थित में होने को लेकर कई बार पत्र भेजे गए हैं। इसके बाद भी पूर्व सांसद के न पहुंचने पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एसपी रामपुर को पत्र भेजा है। जिसमें एक दरोगा को विशेष संदेशवाहक के रूप में जयाप्रदा नाहटा को सम्मन तामील कराने के लिए कहा गया है। केमरी थाने में दर्ज मुकदमे की अगली सुनवाई 12 नवंबर और स्वार थाने में दर्ज मुकदमे की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी।
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