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शिवसेना नेता अनुराग शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे गवाह, टली सुनवाई
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रामपुर। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में घर के निकट शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में शुक्रवार को एडीजे पंचम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें गवाह कोर्ट नहीं पहुंचे, जिस कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक अनुराग शर्मा की 20 मई 2020 को घर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रात करीब साढ़े आठ बजे अनुराग शर्मा के घर से बाहर आकर आगापुर मार्ग पर टहल रहे थे। आरोप था कि उसी दौरान चार लोग दो बाइकों पर सवार होकर आए और अनुराग के काफी करीब से गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। शिवसेना नेता की हत्या की सूचना से उस वक्त हड़कंप मच गया था और तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके और अस्पताल पर पहुंच गए थे। हंगामा होने जैसे हालातों में पुलिस ने बमुश्किल परिजनों व भीड़ को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था।
इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचना के दौरान चार आरोपियों के नाम सामने आने पर शामिल किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने छत्रपाल यादव, पवन यादव, हिमांशु उर्फ बाबू और राजकिशोर उर्फ धूरिया को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अनुराग शर्मा की पत्नी शालिनी शर्मा समेत कुल 27 गवाह बनाए हैं।
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शुक्रवार को इस मामले की एडीजे पंचम प्रदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश लोधी ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट गवाह के कोर्ट न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
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शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक अनुराग शर्मा की 20 मई 2020 को घर के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रात करीब साढ़े आठ बजे अनुराग शर्मा के घर से बाहर आकर आगापुर मार्ग पर टहल रहे थे। आरोप था कि उसी दौरान चार लोग दो बाइकों पर सवार होकर आए और अनुराग के काफी करीब से गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। शिवसेना नेता की हत्या की सूचना से उस वक्त हड़कंप मच गया था और तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके और अस्पताल पर पहुंच गए थे। हंगामा होने जैसे हालातों में पुलिस ने बमुश्किल परिजनों व भीड़ को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था।
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इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बाद में विवेचना के दौरान चार आरोपियों के नाम सामने आने पर शामिल किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने छत्रपाल यादव, पवन यादव, हिमांशु उर्फ बाबू और राजकिशोर उर्फ धूरिया को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अनुराग शर्मा की पत्नी शालिनी शर्मा समेत कुल 27 गवाह बनाए हैं।
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शुक्रवार को इस मामले की एडीजे पंचम प्रदीप कुमार की कोर्ट में सुनवाई थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश लोधी ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट गवाह के कोर्ट न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।