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पत्नी-बेटे समेत आजम खां को रिमांड पर लेने की अर्जी खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2020 12:36 AM IST
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remand of azajm kha rejected
रामपुर। सांसद आजम खां को पत्नी और बेटे समेत दस दिन की रिमांड पर लेने के पुलिस के प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्रार्थनापत्र को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
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सांसद आजम खां, उनकी विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अजीमनगर थाने में शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में आजम खां पत्नी और बेटे समेत आत्मसमर्पण कर चुके हैं और जमानत की याचिका पर लगाई है। अजीमनगर पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम का दस दिन का रिमांड मांगा था। पुलिस का तर्क था कि आजम खां ने पत्नी औ र बेटे साथ दस्तावेजों मं हेरफेर शत्रु संपत्त िकी जमीन पर कब्जा किया है। इसकी जांच के लिए तीनों को वक्फ बोर्ड के दफ्तर में ले जाना होगा। शनिवार को प्रभारी एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया। आजम खां के अधिवक्ता खलील उल्लाह खां ने बताया कि कोर्ट ने पत्नी और बेटे समेत आजम खां को रिमांड पर लेने के पुलिस के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है।
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