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चार से 17 गुना तक बढ़ा 15 वर्ष पुराने वाहनों के पंजीकरण का शुल्क 17-55-44
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रामपुर। पुराने वाहनों के पंजीकरण शुल्क में चार गुना से लेकर 17 गुना तक पंजीकरण शुल्क में इजाफा किया है। इसके लिए एआरटीओ ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें 15 साल पुराने दो पहिया वाहनों का पुन: पंजीकरण शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद अब एक अप्रैल से पंजीकरण के नये रेट लागू हो जाएंगे। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 15 साल पुराने निजी वाहनों की पुन: पंजीयन फीस में मोटर साइकिल व स्कूटर वर्तमान फीस 300 रुपये थी, लेकिन अब नई दरें 1400 रुपये कर दी गई हैं। कार वर्तमान फीस 600 रुपये के स्थान पर नई दरें 5800 रुपये निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 15 साल पुराने व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस फीस में मोटर साइकिल/स्कूटर वर्तमान फीस 400 रुपये व नई दरें 1400 रुपये, तिपहिया वाहन की वर्तमान फीस 600 रुपये तथा नई दरें 4300 रुपये, हल्का मोटरयान वर्तमान फीस 600 रुपये तथा नई दरें 8300 रुपये, मध्यम मोटरयान/यात्रीयान वर्तमान फीस 800 रुपये व नई दरें 11000 रुपये एवं भारीयान/यात्रीयान वर्तमान फीस 800 रुपये व नई दरें 13500 रुपये निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि नई दरों के अतिरिक्त उपयुक्तता प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली जाएगी।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद अब एक अप्रैल से पंजीकरण के नये रेट लागू हो जाएंगे। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 15 साल पुराने निजी वाहनों की पुन: पंजीयन फीस में मोटर साइकिल व स्कूटर वर्तमान फीस 300 रुपये थी, लेकिन अब नई दरें 1400 रुपये कर दी गई हैं। कार वर्तमान फीस 600 रुपये के स्थान पर नई दरें 5800 रुपये निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 15 साल पुराने व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस फीस में मोटर साइकिल/स्कूटर वर्तमान फीस 400 रुपये व नई दरें 1400 रुपये, तिपहिया वाहन की वर्तमान फीस 600 रुपये तथा नई दरें 4300 रुपये, हल्का मोटरयान वर्तमान फीस 600 रुपये तथा नई दरें 8300 रुपये, मध्यम मोटरयान/यात्रीयान वर्तमान फीस 800 रुपये व नई दरें 11000 रुपये एवं भारीयान/यात्रीयान वर्तमान फीस 800 रुपये व नई दरें 13500 रुपये निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि नई दरों के अतिरिक्त उपयुक्तता प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली जाएगी।
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