फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   registar reached in court in the case of abdullah azajm

विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रजिस्ट्रार ने दी गवाही

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Apr 2022 12:21 AM IST
विज्ञापन
registar reached in court in the case of abdullah azajm
रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र व दो पासपोर्ट के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जन्म प्रमाणपत्र के मामले में नगर पालिका के रजिस्ट्रार से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 30 अप्रैल और पासपोर्ट के मामले में नौ मई को सुनवाई होगी।
विज्ञापन

वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। जबकि, दो-दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में थाना गंज में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और स्वारविधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है।
विज्ञापन

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नगर पालिका के रजिस्ट्रार तेजपाल से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 30 अप्रैल और दो पासपोर्ट के मामले में नौ मई की तारीख तय की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed