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Rampur: स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैनकार्ड के मामले में हुई जिरह, अगली सुनवाई 11 को
Fri, 08 Jul 2022 06:56 PM IST
अनुराग सक्सेना
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Fri, 08 Jul 2022 06:56 PM IST
सार
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां व अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीम फात्मा भी आरोपी हैं।
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पेशी के लिए पहुंचे स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड और दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आयकर अधिकारी ने गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां व अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीम फात्मा भी आरोपी हैं। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां दोनों ही आरोपी हैं। इन मामलों में तीनों जमानत पर चल रहे हैं।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आयकर अधिकारी विजय कुमार ने कोर्ट में गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आयकर अधिकारी से जिरह की, जो पूरी नहीं हो सकी है। मामले में वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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