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Rampur: स्टांप चोरी में अब्दुल्ला आजम पर 3.70 करोड़ का जुर्माना, रामपुर की डीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला
Tue, 08 Apr 2025 06:20 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Tue, 08 Apr 2025 06:20 PM IST
सार
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को स्टांप शुल्क चोरी के तीन मामलों में दोषी पाया गया है। डीएम कोर्ट ने उन पर कुल 3.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और डेढ़ फीसदी ब्याज समेत धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2021-22 में घाटमपुर-बेनजीर क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों से जुड़ा है।
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रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
स्टांप चोरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां फंस गए हैं। स्टांप चोरी के तीन मामलों में डीएम कोर्ट ने उन पर 3.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। कोर्ट ने तीन मामलों में उन्हें दोषी माना है।
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स्टांप चोरी का यह मामला शहर से सटे घाटमपुर-बेनजीर से जुड़ा हुआ है। यहां पर सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2021- 2022 में जमीन के चार रकबे खरीदे थे। चार अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क पर चोरी का आरोप लगा था।
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वर्ष 2023 में इस मामले में तत्कालीन एसडीएम ने डीएम को इस मामले की रिपोर्ट भे्जते हुए स्टांप शुल्क चोरी की रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद डीएम कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया था। डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब इस पर फैसला आ गया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन अलग जमीनों के मामलों में स्टांप चोरी का दोषी माना गया है। उन पर डीएम कोर्ट ने उन पर 3,70,83708 रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को डेढ़ फीसदी ब्याज के साथ धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
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