{"_id":"6154ac888ebc3e9fbc7aa744","slug":"paddy-will-be-sold-at-the-same-center-attendance-will-have-to-be-registered-till-4-pm-on-the-day-of-token-rampur-news-mbd4044161191","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक ही केंद्र पर बेच सकेंगे धान, टोकन वाले दिन शाम 4 बजे तक दर्ज करानी होगी उपस्थिति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक ही केंद्र पर बेच सकेंगे धान, टोकन वाले दिन शाम 4 बजे तक दर्ज करानी होगी उपस्थिति
विज्ञापन
रामपुर। जिले में एक अक्तूबर से शुरू हो रहे धान क्रय सत्र को लेकर सभी केंद्र प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान केंद्र प्रभारियों को बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस बार कोई भी किसान सिर्फ एक ही क्रय केंद्र पर अपने धान बेच सकेगा। साथ ही किसान को पंजीकरण कराने के बाद टोकन के रूप में मिली तारीख पर शाम चार बजे तक क्रय केंद्र पर पहुंचकर पॉस मशीन पर अंगूठा लगाकर उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
जिला सहकारी बैंक सभागार में बुधवार को धान क्रय सत्र के लिए बनाए गए 75 क्रय केंद्रों के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी डॉ. अनुपम कुमार निगम ने बताया कि इस बार शासन ने धान क्रय को लेकर कई बदलाव किए हैं। इस बार क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए संबंधित किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना और बैंक खाते से लिंक होना जरुरी है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से ही किसान क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। इसी मोबाइल नंबर पर किसान को ओटीपी प्राप्त होगा। इसके साथ ही कोई भी किसान एक से अधिक क्रय केंद्रों पर अपना धान नहीं बेच सकेंगे। यदि एक बार में पूरे धान की तौल नहीं होती है तो शेष धान की तौल भी किसान को उसी केंद्र पर करवानी होगी।
एआर-कोऑपरेटिव हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किसान को पंजीकरण में धान तुलवाने के लिए जारी टोकन पर जो तारीख आवंटित होगी, उस तारीख पर किसान को शाम चार बजे तक हर हाल में क्रय केंद्र पर पहुंचकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा नहीं तो टोकन निरस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला सहकारी बैंक सभागार में बुधवार को धान क्रय सत्र के लिए बनाए गए 75 क्रय केंद्रों के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी डॉ. अनुपम कुमार निगम ने बताया कि इस बार शासन ने धान क्रय को लेकर कई बदलाव किए हैं। इस बार क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए संबंधित किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना और बैंक खाते से लिंक होना जरुरी है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से ही किसान क्रय केंद्र पर धान बेचने के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। इसी मोबाइल नंबर पर किसान को ओटीपी प्राप्त होगा। इसके साथ ही कोई भी किसान एक से अधिक क्रय केंद्रों पर अपना धान नहीं बेच सकेंगे। यदि एक बार में पूरे धान की तौल नहीं होती है तो शेष धान की तौल भी किसान को उसी केंद्र पर करवानी होगी।
विज्ञापन
एआर-कोऑपरेटिव हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किसान को पंजीकरण में धान तुलवाने के लिए जारी टोकन पर जो तारीख आवंटित होगी, उस तारीख पर किसान को शाम चार बजे तक हर हाल में क्रय केंद्र पर पहुंचकर ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा नहीं तो टोकन निरस्त कर दिया जाएगा।
विज्ञापन