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सांसद आजम खां पर शत्रु संपत्ति कब्जा करने का एक और मुकदमा
Sun, 08 Mar 2020 05:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
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Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2020 05:43 AM IST
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सपा सांसद और जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां के खिलाफ जमीन कब्जाने के आरोप में एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस बार आजम पर निष्क्रांत संपत्ति (शत्रु संपत्ति) पर कब्जा किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। उन पर पहले से 85 मुकदमे है। इस समय वह अपनी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।
सांसद आजम खां के जेल जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। शनिवार को आजम पर एक और जमीन कब्जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। यह मुकदमा राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया गया।
आरोप है कि सींगनखेड़ा गांव के रकबे में 0.286 हेक्टेयर निष्क्रांत संपत्ति है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है। इस पर जौहर यूनिवर्सिटी का कोई मालिकाना हक नहीं है। फिर भी चहारदीवारी बनाकर आजम खां ने अवैध कब्जा कर लिया गया है।
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इस मामले में अजीमनगर थाने की पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम धारा 2/3 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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सांसद आजम खां के जेल जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं। शनिवार को आजम पर एक और जमीन कब्जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। यह मुकदमा राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया गया।
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आरोप है कि सींगनखेड़ा गांव के रकबे में 0.286 हेक्टेयर निष्क्रांत संपत्ति है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है। इस पर जौहर यूनिवर्सिटी का कोई मालिकाना हक नहीं है। फिर भी चहारदीवारी बनाकर आजम खां ने अवैध कब्जा कर लिया गया है।
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इस मामले में अजीमनगर थाने की पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम धारा 2/3 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।