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विद्युत विभाग का दफ्तर होगा कुर्क: करंट से झुलसे पीड़ित को मुआवजा न देने पर अदालत ने दिए आदेश, पढ़ें ये मामला

Mon, 12 Sep 2022 08:35 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 12 Sep 2022 08:35 PM IST
सार

अदालत ने विद्युत विभाग को करंट लगने से झुलसे एक शख्स को तीन लाख रुपये छह फीसदी ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश दिए थे। मुआवजा न देने पर आदेश ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय अमीन ने एसपी को भेजे पत्र में कुर्की के लिए पुलिस बल मुहैया कराने की मांग की है।

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office of the Electricity Department will be attached for not giving compensation to victim of electrocution i
सांकेतिक फोटो - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रामपुर में करंट से झुलसे पीड़ित को मुआवजा भुगतान के आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत ने विद्युत वितरण खंड-प्रथम कार्यालय को 14 सितंबर को कुर्क कर सील करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय अमीन ने एसपी को भेजे पत्र में पुलिस बल मुहैया कराने की मांग की है।

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मामला 31 मई 1998 का है। बरेली के तहसीम मीरगंज थाना शाही के ग्राम दुनका निवासी वसीर अहमद रामपुर जिले के नगला उदई गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं गांव लोहा से आगपुर का मझरा के किनारे 11 हजार केवी की विद्युत लाइन लटकी हुई थी, जिसकी चपेट में आकर वह बुरी तरह से झुलस गए। जिससे उनके दोनों पैर 90 फीसदी खराब हो गए। उनके द्वारा विभाग से मुआवजे की मांग की गई है। विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दायर किया।

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अदालत ने इस मामले में 12 नवंबर 2014 को वसीर अहमद को तीन लाख रुपये छह फीसदी ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश दिए। इसके बावजूद विभाग ने वसीर अहमद को 4.25 लाख रुपये अदा नहीं किए। जिस पर वसीर अहमद के अधिवक्ता ने दोबारा अदालत में इजरा दायर की। जिस पर एक अगस्त 2022 को अदालत ने विद्युत वितरण खंड प्रथम के कार्यालय की कुर्की के और उसको सील करने के आदेश दिए। जिस पर न्यायालय अमीन अमित कुमार ने एसपी को कुर्की के समय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस बल की मांग की है। कुर्की 14 सितंबर को होगी।

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