विद्युत विभाग का दफ्तर होगा कुर्क: करंट से झुलसे पीड़ित को मुआवजा न देने पर अदालत ने दिए आदेश, पढ़ें ये मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 12 Sep 2022 08:35 PM IST
सार
अदालत ने विद्युत विभाग को करंट लगने से झुलसे एक शख्स को तीन लाख रुपये छह फीसदी ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश दिए थे। मुआवजा न देने पर आदेश ने यह फैसला सुनाया है। न्यायालय अमीन ने एसपी को भेजे पत्र में कुर्की के लिए पुलिस बल मुहैया कराने की मांग की है।
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