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सपा नेता आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से दाखिल की गई आपत्ति

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jul 2022 11:30 PM IST
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Objection filed by the government on the discharge application of SP leader Azam Khan
सपा नेता आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से दाखिल की गई आपत्ति
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लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा
रामपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर सरकार की ओर से आपत्ति दाखिल की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है।
मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव का है। आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय पर भड़काऊ भाषण दिया। जिसके संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा पूर्व में ही मंजूर की जा चुकी है।
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मंगलवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। पूर्व में सपा नेता आजम खां द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिस पर मंगलवार को सरकार की ओर से सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 जुलाई तय की है।
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