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नवाब खानदान संपत्ति बंटवारा : अब नौ अगस्त को होगी सुनवाई, दो पक्षकारों ने दाखिल की आपत्ति
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रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में शुक्रवार को कोर्ट में प्रस्तावित विभाजन योजना पर आपत्ति दाखिल करने के लिए और समय दे दिया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार को दो पक्षकारों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति भी दाखिल की गई है। मामले में अब अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। लेकिन, पिछले साल से अब तक कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय संबंधी कार्य भी प्रभावित रहे, जिस कारण निर्धारित समय अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लेकिन, अब यह प्रक्रिया कोर्ट में रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत करते हुए सभी पक्षकारों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। यह समय शुक्रवार को पूरा हुआ और शुक्रवार कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए पक्षकारों को और समय दे दिया है। अब मामले की सुनवाई नौ अगस्त को होगी। वहीं शुक्रवार को दो पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल की गई है। मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को आपत्ति दाखिल नहीं की है और आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट ने समय बढ़ा दिया है। संभवत: उनके पक्षकार इस अवधि में आपत्ति दाखिल कर देंगे। दो पक्षकारों के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि उन्होंने भी अपने पक्षकारों की ओर से शुक्रवार को आपत्ति दाखिल नहीं की है। बताया कि मामले में अब नौ अगस्त को सुनवाई होगी, और कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए भी समय बढ़ा दिया है। संभवत: इस अवधि में उनके पक्षकार आपत्ति दाखिल कर देंगे।
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रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। लेकिन, पिछले साल से अब तक कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय संबंधी कार्य भी प्रभावित रहे, जिस कारण निर्धारित समय अवधि में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लेकिन, अब यह प्रक्रिया कोर्ट में रफ्तार पकड़ चुकी है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत करते हुए सभी पक्षकारों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। यह समय शुक्रवार को पूरा हुआ और शुक्रवार कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए पक्षकारों को और समय दे दिया है। अब मामले की सुनवाई नौ अगस्त को होगी। वहीं शुक्रवार को दो पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति दाखिल की गई है। मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को आपत्ति दाखिल नहीं की है और आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट ने समय बढ़ा दिया है। संभवत: उनके पक्षकार इस अवधि में आपत्ति दाखिल कर देंगे। दो पक्षकारों के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि उन्होंने भी अपने पक्षकारों की ओर से शुक्रवार को आपत्ति दाखिल नहीं की है। बताया कि मामले में अब नौ अगस्त को सुनवाई होगी, और कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए भी समय बढ़ा दिया है। संभवत: इस अवधि में उनके पक्षकार आपत्ति दाखिल कर देंगे।
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