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Rampur News: युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Wed, 02 Sep 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Wed, 02 Sep 2026 02:07 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in the case of murder of a young man
रामपुर। स्वार कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या कर उसका शव फेंक देने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी युवक को उम्रकैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के खौदपुरा गांव का है। गांव निवासी राकेश ने 17 सितंबर को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने अपने भाई गुड्डू को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर देने का आरोप गांव के ही राजू, उसके पिता विजय सिंह और साथी रमेश पर लगाया था।
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उनका कहना था कि उसके भाई गुड्डू को घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में उसका शव मिला था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद राजू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कई पुख्ता सुबूत पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी राजू को उम्रकैद की सजा और बीस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एडीजीसी नवनीत कश्यप ने बताया कि कोर्ट ने राजू को सजा सुनाई है। साथ ही उस पर बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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