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दो भाई दोषी करार: हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद, दूसरे को 10 वर्ष का कारावास, 40 हजार का जुर्माना भी

Sat, 29 Jan 2022 04:46 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 29 Jan 2022 04:46 PM IST
सार

अजीमनगर थाना क्षेत्र के बजावाला गांव निवासी शब्बीर का बेटा इदरीश 12 फरवरी 2017 को खेत पर गया था, जहां मेढ़ को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी खेत मालिक पक्ष के लोगों ने उसे पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शब्बीर की तहरीर पर बब्लू व उसके भाई समेत पांच के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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life imprisonment to one accused of murder 10 years of imprisonment to other in rampur
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

हत्या के आरोप में कोर्ट ने दो सगे भाइयों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जिसमें एक भाई को उम्रकैद व दूसरे को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों भाइयों पर 40 हजार रुपये जुर्माना डाला है। इसमें एक भाई नाबालिग बताया गया है।

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अजीमनगर थाना क्षेत्र के बजावाला गांव निवासी शब्बीर का बेटा इदरीश 12 फरवरी 2017 को खेत पर गया था, जहां मेढ़ को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी खेत मालिक पक्ष के लोगों ने उसे पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शब्बीर की तहरीर पर बब्लू व उसके भाई समेत पांच के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने तीन नाम प्रमोद, छत्रपाल व रामपाल निकाल दिए थे। दो सगे भाई बचे थे, जिनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गांव की रंजिश में झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। 
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीलू मोघा ने अपने फैसले में दोनों भाइयों को दोषी माना। जिसमें बब्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसके भाई को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बब्लू पर भी 20 हजार जुर्माना लगाया। इसमें एक आरोपी नाबालिग है।

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