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Rampur News: प्रधान पुत्र की हत्या में पांच को उम्रकैद, 54-54 हजार का जुर्माना
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रामपुर। प्रधान पुत्र को घर बुलाकर गोली मारने और लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने वाले पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 54-54 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। जुर्माने की धनराशि में से दो लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
मामला पटवाई थाना क्षेत्र के गांव दलपुरा का है। प्रधान पुत्र मशकूर अहमद उर्फ बिल्लू को 25 जुलाई 2020 को गांव के ही भोलू ने फोन करके बुलाया था। मृतक भाई हसनैन उर्फ गुड्डू के साथ मौके पर गया तो लाठी-डंडे और तमंचें लेकर आए निसार, नेक मोहम्मद, शेर मोहम्मद, भोलू और शरीफ ने आते ही मशकूर पर गोली चला दी और इसके बाद अन्य आरोपियों ने मशकूर की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना में हसनैन भी घायल हो गया था।
मृतक के भाई महबूब ने गांव के ही निसार सहित पांच को नामजद करते हुए पुलिस नें रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में पुलिस ने पांच आरोपियों को शामिल करते हुए 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई शनिवार को जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को प्रधानी चुनाव की रंजिश में फंसाया गया है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाए।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निसार, नेक मोहम्मद, शेर मोहम्मद, भोलू और शरीफ को दोषी मानते हुए उम्रकैद और सभी पर पर 54-54 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट नेे साक्ष्य के अभाव में नजीर सहित चार को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
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मामला पटवाई थाना क्षेत्र के गांव दलपुरा का है। प्रधान पुत्र मशकूर अहमद उर्फ बिल्लू को 25 जुलाई 2020 को गांव के ही भोलू ने फोन करके बुलाया था। मृतक भाई हसनैन उर्फ गुड्डू के साथ मौके पर गया तो लाठी-डंडे और तमंचें लेकर आए निसार, नेक मोहम्मद, शेर मोहम्मद, भोलू और शरीफ ने आते ही मशकूर पर गोली चला दी और इसके बाद अन्य आरोपियों ने मशकूर की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना में हसनैन भी घायल हो गया था।
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मृतक के भाई महबूब ने गांव के ही निसार सहित पांच को नामजद करते हुए पुलिस नें रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में पुलिस ने पांच आरोपियों को शामिल करते हुए 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई शनिवार को जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को प्रधानी चुनाव की रंजिश में फंसाया गया है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाए।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निसार, नेक मोहम्मद, शेर मोहम्मद, भोलू और शरीफ को दोषी मानते हुए उम्रकैद और सभी पर पर 54-54 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट नेे साक्ष्य के अभाव में नजीर सहित चार को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।